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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : 55 रुपए महीने में पाएं 3000 रुपए की पेंशन Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना : 55 रुपए महीने में पाएं 3000 रुपए की पेंशन

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana: Get Rs 3000 pension for Rs 55 per month

 

देश के असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले लाखों मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य इन श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

 

योजना का उद्देश्य

देश में कई ऐसे मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या छोटे काम-धंधों में लगे हैं। उन्हें PF या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं। इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने यह योजना चलाई है, ताकि उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन मिल सके।

 

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

 

यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है, जैसे

 

घर में काम करने वाले घरेलू श्रमिक

रेहड़ी-पटरी लगाने वाले दुकानदार

रिक्शा चालक, ड्राइवर, दर्जी, प्लंबर, मोची

मिड-डे मील वर्कर, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर

कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, धोबी, चमड़ा कामगार आदि

 

शर्त:

मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना (NPS, ESIC, EPFO) का लाभ नहीं लेना चाहिए।

बैंक खाता और आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

 

हर उम्र के लिए मासिक योगदान (किश्त)

 

18 से 28 वर्ष की आयु के लिए

 

      

आयु (वर्ष)

मासिक योगदान (₹)

18

55

19

58

20

61

21

64

22

68

23

72

24

76

25

80

26

85

27

90

28

95

29 से 40 वर्ष की आयु के लिए

 

आयु (वर्ष)

मासिक योगदान (₹)

 

29

100

30

105

31

110

32

120

33

130

34

140

35

150

36

160

37

170

38

180

39

190

40

200

29

100

30

105

31

110

32

120

33

130

34

140

35

150

36

160

37

170

38

180

39

190

40

200

30

105

 

 

 

 

 

 

 

सरकार आपके योगदान के बराबर ही राशि स्वयं भी जमा करेगी।

जैसेयदि आप ₹100 जमा करते हैं, तो सरकार भी ₹100 जमा करेगी।

 

योजना की मुख्य शर्तें

 

यदि कोई सदस्य किश्त (योगदान) चुकाने में चूक करता है, तो ब्याज सहित बकाया भुगतान कर योजना को फिर से शुरू कर सकता है।

10 साल के भीतर योजना से बाहर निकलने पर केवल जमा की गई राशि और बचत बैंक ब्याज दर के अनुसार पैसा लौटाया जाएगा।

यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी उसी योजना को जारी रख सकता है।

पेंशनधारी की मृत्यु के बाद उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) को 50% पेंशन मिलेगी।

 

योजना में शामिल होने की प्रक्रिया

1. पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।

2. अपने आधार कार्ड और बैंक खाता / जनधन खाता की जानकारी दें।

3. वहां आपकी जानकारी कंप्यूटर में दर्ज की जाएगी।

4. आपका प्रारंभिक योगदान (किश्त) जमा करने के बाद खाता खुल जाएगा।

5. आपको श्रम योगी कार्ड जारी किया जाएगा।

 

 

 

अधिक जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 267 6888 पर संपर्क करें।

 

योजना का लाभ

 

60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने ₹3000 की पेंशन।

सरकार द्वारा समान अंशदान।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उन मेहनतकश मजदूरों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अपने भविष्य के लिए कुछ बचत करना चाहते हैं। सिर्फ ₹55 से ₹200 तक की मासिक राशि जमा कर, आप अपने बुढ़ापे के लिए एक स्थिर आय का प्रबंध कर सकते हैं।

 

 

 

 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2025 – पूरी जानकारी, नियम और मृत्यु के बाद मिलने वाले लाभ

 

60 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के सदस्य को हर महीने ₹3000 पेंशन मिलती है।

यह पेंशन आजीवन (Life-long) दी जाती है।

60 साल से पहले मृत्यु होने पर क्या होगा?

यदि सदस्य की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो सरकार ने इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं

 स्थिति 1: जीवनसाथी जीवित है

जीवनसाथी योजना को जारी रख सकता है,

और 60 वर्ष की आयु पर स्वयं को ₹3000 पेंशन मिलेगी।

यदि वह योजना जारी नहीं रखना चाहता, तो उसे जमा राशि ब्याज सहित एकमुश्त (Lump Sum) वापस दी जाएगी।

स्थिति 2: जीवनसाथी भी नहीं है.

यदि सदस्य और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु हो जाती है,

तो सदस्य के नामांकित व्यक्ति (Nominee) को जमा की गई राशि ब्याज सहित लौटा दी जाती है।

 

60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर क्या होगा?

यदि सदस्य ने 60 वर्ष पूरे कर लिए और पेंशन ले रहा था,

लेकिन बाद में (जैसे 61 या 62 वर्ष में) मृत्यु हो जाती है, तो:

जीवनसाथी को लाभ:

जीवनसाथी को 50% पारिवारिक पेंशन (₹1500 प्रतिमाह) दी जाती है।

यह पेंशन जीवनसाथी के जीवनकाल तक जारी रहती है।

यदि जीवनसाथी की भी मृत्यु हो जाए:

तो नामांकित व्यक्ति को सदस्य द्वारा जमा की गई पूरी राशि (सरकार के हिस्से को छोड़कर)

ब्याज सहित एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

यदि व्यक्ति 61 वर्ष का है लेकिन पेंशन शुरू नहीं हुई

 

यदि कोई व्यक्ति 61 वर्ष का हो गया है और अभी तक पेंशन सक्रिय (Activate) नहीं कराई है,

तो वह निकटतम CSC केंद्र जाकर तुरंत पेंशन चालू करा सकता है।

 

60 वर्ष के बाद जमा राशि योजना के खाते में सुरक्षित रहती है और ब्याज सहित पेंशन की गणना उसी पर आधारित होती है।

अन्य महत्वपूर्ण नियम

यदि सदस्य कुछ समय तक किश्त नहीं भरता है,

तो ब्याज सहित भुगतान करके योजना फिर से शुरू कर सकता है।

 

10 वर्ष से पहले योजना छोड़ने पर जमा राशि और बैंक ब्याज दर के अनुसार रकम लौटाई जाती है।

 

 निष्कर्ष

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक जीवनभर की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

सिर्फ ₹55 से ₹200 प्रति माह का योगदान करके कोई भी व्यक्ति

60 वर्ष के बाद ₹3000 पेंशन और परिवार के लिए स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

 

यह योजना मजदूर वर्ग के लिए सम्मानजनक वृद्धावस्था की दिशा में एक सशक्त कदम है। 

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