शिक्षा का अधिकार (RTE) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश 2025-26
परिचय :- शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों के बच्चों को निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश प्रदान किया जाता है। यह अधिनियम शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Introduction:
- Under the Right to Education (RTE) Act 2009, children from economically weak
and weaker sections are given admission in private hostels. This Act is an
important step towards making education accessible to all.
महत्वपूर्ण तिथियाँ
RTE फॉर्म भरने की जरूरी दिनांक
•
निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रर्दशन
दिनांक 05-05-2025 से
•
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार
दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 21.05.2025 तक
•
आवेदन पश्चात सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना
दिनांक 07.05.2025 से दिनांक 23.05.2025 तक
•
रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना।
दिनांक 29.05.2025
•
आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग
दिनांक 02.06.2025 से दिनांक 10.06.2025 तक
Important
Dates
Important
date for filling RTE form
• Display of
recognized non-government schools and class seats available in them on the
portal for free admission
From
05-05-2025
• Online
application and error correction on the portal
From
07.05.2025 to 21.05.2025
•
Verification at the Verification Center (Government Public Education Center)
after application
From
07.05.2025 to 23.05.2025
• Allocation
of school through online lottery by random method and information to the
selected applicants by SMS.
Date
29.05.2025
• After
allotment, attending the private school for admission and admission reporting
by the school through mobile app
From
02.06.2025 to 10.06.2025
RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश 2025-26
प्रवेश प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा RTE प्रवेश 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित होती हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- ऑनलाइन आवेदन: अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन भर सकते हैं।
- दस्तावेज़ सत्यापन: आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच की जाती है।
- लॉटरी प्रक्रिया: योग्य आवेदकों के लिए स्कूल आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है।
- प्रवेश रिपोर्टिंग: चयनित छात्रों को निर्धारित समय सीमा में स्कूल में प्रवेश लेना होता है।
पात्रता मानदंड
RTE के तहत प्रवेश पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में होना चाहिए।
- बच्चा किसी RTE मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेने के योग्य होना चाहिए।